| 1. | जब कि यह भा. दंड संहिता की धारा 340 में परिभाषित सदोष परिरोध का अपराध है।
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| 2. | पुलिस द्वारा अकारण रात भर थाने में बंद कर के रखना सदोष परिरोध का अपराध है।
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| 3. | पुलिस द्वारा ऐसा किया जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में वर्णित सदोष परिरोध है।
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| 4. | जब कि यह भा. दंड संहिता की धारा 340 में परिभाषित सदोष परिरोध का अपराध है।
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| 5. | तीन दिनों या उस से अधिक के सदोष परिरोध के लिए दो वर्ष तक की कैद का दंड दिया जा सकता है।
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| 6. | तीन दिनों या उस से अधिक के सदोष परिरोध के लिए दो वर्ष तक की कैद का दंड दिया जा सकता है।
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| 7. | यदि सदोष परिरोध तीन दिनों या उस से अधिक का हो तो धारा-343 के अंतर्गत दो वर्ष तक का कारावास या या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
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